बलिया : किसानों को अब अपने खेतों में पराली जलाना भारी पड़ सकता है। इसको लेकर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान पहले से ही है। अब कृषि विभाग से मिलने वाली सुविधाओं से हाथ धोना पड़ सकता है। जिला कृषि अधिकारी बिकेश पटेल ने कहा है कि पराली जलाने से किसान परहेज करें। इससे उनके खेत की उर्वरा शक्ति कमजोर होती है। पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ जुर्माना, सरकारी सुविधाओं, अनुदान आदि से वंचित करने के साथ ही नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पूरे क्षेत्र पर सेटेलाइट से भी नजर रखी जाएगी।
बिना सुपर एसएमएस लगे कंबाइन हार्वेस्टर होंगे जब्त
विभाग ने कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों को भी चेतावनी दी है। बिना सुपर पुआल प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) लगे कंबाइन हार्वेस्टरों को जब्त कर लिया जाएगा। एसएमएस जो पराली को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट देती है तथा खेत में बिखेर देती है। इससे अगली फसल की बोआई के लिए पराली या पुआल जलाने की जरूरत नहीं होती है। निगरानी के लिए हर क्षेत्र में कृषि विभाग के तकनीकी सहायकों को तैनात किया जाएगा।
यह है जुर्माने का प्रावधान
पराली जलाने की घटना की तस्दीक होने पर 2500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। दो से पांच एकड़ के रकबे के लिए पांच हजार और पांच एकड़ से अधिक रकबे के लिए 15 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
पराली देने पर जिला प्रशासन देगा गोबर की खाद
पर्यावरण संरक्षण को लेकर किसानों को पराली न जलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जागरूक किया जा रहा है। अब किसानों को एक ट्राली पराली देने पर जिला प्रशासन की ओर से एक ट्राली गोबर की खाद गो आश्रय केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
इस तरह भी खत्म कर सकते हैं फसल अपशिष्ट
धान की कटाई के बाद खेत में पड़ी पराली में सिंचाई कर दें। इस दौरान 25 किग्रा यूरिया प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर दें। इससे खेत में पड़ी पराली सड़ कर खाद बन जाएगी। गेहूं की बोआई करने पर प्रति एकड़ लगभग दो कुंतल उपज बढ़ेगी।
2019-20 में पराली जलाने की घटनाएं व जुर्माना वसूली
सदर तहसील : जनऊपुर, खजगीपुर, बनकटा डकसिन, बघेवा मरोरा, कैथवली, पलिगराकला, मेरवारकला, कर्ची, सुजायत, पेटपोखरी, तपनी, परवार, अराजीमाफी, करनई, शुक्ल छपरा आदि गांवाें के किसानों से में 6000 रुपये जुर्माना वसूला गया।
सिकंदरपुर तहसील : जेठवार, मुडेरा, बस्ती, बुजुर्ग, पूर, रनपुर, कटरौल गढमलपुर, पहराजपुर, खेजुरी, एकइल, पंदह, चड़वावरवा, अजनेरा, हथौज, चकजलाल, हुसेनपुर आदि गांवाें से 30 हजार जुर्माना वसूला गया था।
बांसडीह तहसील : हालपुर, सहसपुर, करम्मर, सुखपुरा, बड़सरी, छतरसड़, सिंकंदरपुर में 7500 जुर्माना वसूला गया था।
बिल्थरारोड तहसील : सलेमपुर, टी परसाटार, कडसर, टी परशुरामपुर, चरौंवा, लुहार, पतरानी, किर्तु पुर्र इंदासो, शहपुर, टिटिहा, सोनाडीह में 5000 जुर्माना वसूला गया था।
रसड़ा तहसील : रामुपर, हजिया, चाड़ीसराय, संभल, विशुनपुरा, दंडा, विशरूप, तुर्की दौलतपुर, बराईच, पडसराजूडन, डिहवा, सरदासपुर, कटहीखर्द, तिवारीपुर, अखनपुरा, चंदवारदधैली, पटना, फरोजपुर, गोपालपुर, नदऊल, नराव, सिकरिया खुर्द, सिकरियाकला, पहाड़पुर से 2500 जुर्माना वसूला गया था।