पटना डेस्क : चारा घोटाले में सजायफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को आज झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी, लेकिन फिर भी उन्हें जेल में ही रहना होगा। लालू यादव को चारा घोटाले के तीन मुकदमे में सजा सुनाई गयी थी, जिसमें चाईबासा, देवघर और दुमका ट्रेजरी से अवैध तरीके से पैसा निकालने का मामला था। देवघर वाले मुकदमे में उन्हें जुलाई, 2019 में ही जमानत मिल गयी थी। आज चाईबासा कोषागार मामले में उन्हें जमानत मिली। कोर्ट ने चाईबासा मामले में आधी सजा पूरी होने के आधार पर इन्हें जमानत दी है, लेकिन दुमका वाले मुकदमे में उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है। 23 दिसंबर, 2017 को देवघर कोषागार से 84.53 लाख रूपये की अवैध निकासी के मामले में इन्हें साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गयी थी। 24 मार्च, 2018 को दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रूपये की अवैध निकासी के मामले में 2 अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनायी गयी थी और 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। 3 अक्तूबर, 2013 को चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ और 33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में 5-5 साल की सजा सुनायी गयी थी। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है। यह पहली बार है, जब बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में लालू यादव शामिल नहीं हो पाएंगे।