आरोपित चालक चंदन कुमार को न्यायालय ने पहले ही भेज दिया है जेल। अन्य आरोपितों ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए दी थी हाईकोर्ट में अर्जी। मृतका के भाई विजयानंद राय ने आत्म हत्या करने के लिए विवश करने की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने सभी आरिपितों सहित ठेकेदारों को भी आरोपित बनाया है।
बलिया टुडे डेस्क : नगर पंचायत मनियर की ईओ रही मणि मंजरी राय की मैत के मामले में हाईकोर्ट ने 15 अक्टुबर को सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपित मनियर चेयरमैन भीम गुप्ता, कंप्यूटर अपरेटर अखिलेश कुमार व सिकंदरपुर के ईओ संजय कुमार राव की अग्रिम जमानत की सुनवाई आखिर कार खारीज कर दी। अब तीनों आरोपितों को जेल जाना लगभग तय है। इसी मामले में टैक्स लिपिक विनोद सिंह को हाई कोर्ट ने तीन सितंबर को पहली सुनवाई में ही गिरफ्तारी पर रोक लगाने का स्टे दे दिया। आरोपित चालक चंदन कुमार को पुलिस ने जेल भेज दिया है। विगत छह जुलाई को नगर पंचायत मनियर की ईओ रही मणि मंजरी राय ने बलिया आवास विकास कालोनी स्थित अपने आवास में मौत हो गई थी। इस मामले में मृतका के भाई विजयानंद राय ने आत्म हत्या करने के लिए विवश करने की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने सभी आरिपितों सहित ठेकेदारों को भी आरोपित बनाया है। इस मामले में आरोपितों ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट की शरण में अर्जी दी है। सिकंदरपुर ईओ संजय राव व कंप्यूटर अपरेटर अखिलेश कुमार के मामले मेंं आठ सितंबर को सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई 11 सितंबर तय की, इसके बाद 21 सितंबर को सुनवाई करते हुए 28 सितंबर को तारीख तय की, फिर आठ अक्टूबर को सुनवाई करते 13 अक्टुबर को तय की, अब पन्द्रह अक्टुबर को सुनवाई करते हुए आखिकार हाईकोर्ट ने तीनों की अर्जी खारीज कर दी है। इसके बाद अब चेयरमैन भीम गुप्ता, कंप्यूटर अपरेटर अखिलेश कुमार, सिकंदरपुर के ईओ संजय कुमार राव को जेल जाना लगभग तय है।