50 फीसद अभिभावकों की मौजूदगी में ही समिति गठित का निर्देश। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष में से कोई एक महिला का रहना होगा जरूरी। बोले बीएसए बैठक की तिथि के संबंध में पहले से ही मुनादी कराकर सूचना दे दी जाए।
बलिया : परिषदीय विद्यालयों में हर दो वर्ष पर गठित होने वाली विद्यालय प्रबंध समिति का गठन होना है, जिसमें पचास फीसद महिला अभिभावक होंगी। समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कोई एक महिला जरूर होगी। जिलाधिकारी एसपी शाही के निर्देश पर और मुख्य विकास अधिकारी विपिन जैन के देखरेख में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा यह प्रक्रिया होगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवनारायण सिंह ने पूरी प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों की खुली बैठक हो। बैठक की तिथि के संबंध में पहले से ही मुनादी कराकर सूचना दे दी जाए। बच्चों की कॉपी में भी अभिभावक का साइन करा लिया जाए, जिससे स्पष्ट हो कि उनको सूचना मिल चुकी है। प्रधानाध्यापक इस बात का ध्यान रखेंगे कि 50 फ़ीसद अभिभावकों की मौजूदगी में ही समिति गठित हो। बीएसए ने बताया कि कोई एक सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या कमजोर वर्ग के बच्चों के अभिभावक होंगे। कोई स्टाफ सदस्य नहीं होगा। बीएसए ने निर्देश दिया है कि सभी प्रधानाध्यापक समिति का गठन कर उनका नाम व मोबाइल नंबर स्कूल की दीवार पर पेंटिंग कराने के साथ परियोजना कार्यालय पर 10 दिसंबर तक सूचित भी करेंगे। पूरी प्रक्रिया को जिले भर में संपन्न कराने की जिम्मेदारी समन्वयक नुरुल हुदा को दी गई है।