दोनों पर मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही वेतन की रिकवरी को भी बीएसए ने दिया आदेश। नाम और जाति बदलकर कुटरचित अभिलेख के सहारे 1997 से कर रहे थे सीयर क्षेत्र में नौकरी। खंड शिक्षा अधिकारी ने सर्विस बुक के आधार पर देवरिया जाकर की जांच तो दोनों निकले फर्जी।
बलिया : दूसरे के नाम पर नौकरी कर रहे दो सहायक अध्यापकों की सेवा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने समाप्त कर दिया है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही वेतन रिकवरी का आदेश भी संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को दिया है। ये दोनों शिक्षक नाम और जाति बदलकर कुटरचित अभिलेख के सहारे वर्ष 1997 से नौकरी कर रहे थे। शिक्षा क्षेत्र सीयर के उच्च प्रावि डफलपुरा पर तैनात सहायक अध्यापक हृदयनारायण व उच्च प्रावि ककरासो पर तैनात सहायक अध्यापक सुरेश चंद्र के खिलाफ अवध किशोर चौहान निवासी घेवड़ा, थाना-भलुवनी, देवरिया ने शपथ पत्र के साथ शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि दोनों सहायक अध्यापक नाम, जाति व पता बदलकर दूसरे के अंकपत्र व प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए दोनों शिक्षकों से मूल अभिलेख के साथ बीएसए ने तलब किया लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद दोनों का वेतन बाधित करते हुए बीएसए शिवनारायण सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारी सीयर को जांच सौंप दिया।
जांच में इस तरह की खुली पोल
जांच अधिकारी खंड शिक्षा अधकारी दोनों शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में दर्ज नाम, पता व जाति के आधार पर जांच शुरू किए और 22 जुलाई 2020 को दोनों के गांव चले गए। वहां प्रधान व सक्षम अधिकारी से मिलकर उनकी आख्या प्राप्त की। इसके मुताबिक सुरेश चंद्र का सही नाम व पता राम कृपाल चौहान पुत्र लल्लन प्रसाद, जाति नोनिया, निवासी ग्राम घेवड़ा, पोस्ट टेकुआ, थाना भुलअनी, जनपद देवरिया है। जबकि सर्विस बुक पर जाति चमार, गांव व पोस्ट-भुलअनी, जनपद-देवरिया दर्ज है। इसी तरह हृदयनारायण का सही नाम व पता उमेश चौहान, जाति-नोनिया, ग्राम-बगहा चौरी, पोस्ट-हाटा, थाना भुलअनी, जिला देवरिया है। इनके सर्विस बुक पर जाति-चमार, गांव-गडेर, तप्या-रायपुरा जिला देवरिया दर्ज है।
बोले अधिकारी
जांच रिपोर्ट मिलते ही दोनों शिक्षकों की सेवा नियुक्ति तिथि से समाप्त करते हुए मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश खंड शिक्षा अधिकारी सीयर को दे दिया है। बर्खास्त दोनों शिक्षकों से वेतन रिकवरी भी की जाएगी।
शिवनारायण सिंह, बीएसए