बलिया : जिले की बलिया शहर कोतवाली पुलिस ने एक 14 वर्षीय हिंदू किशोरी के घर में घुसकर उसके साथ कथित रूप से बलात्कार करने तथा इसका वीडियो बनाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के मामले में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के अंतर्गत एक युवक व उसके पिता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
संबंध बनाने के लिए दोबारा डाल रहा था दबाव
पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन ताडा ने बताया कि बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले के एक घर में अब्दुल रहमान उर्फ गोलू गत 11 जनवरी को घुस गया तथा 14 वर्षीय किशोरी के साथ बलात्कार किया। इसके साथ ही जबरन शारीरिक संबंध बनाकर वीडियो क्लीप बना लिया। वह वीडियो क्लीप दिखाकर फिर से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। उक्त कृत्यों से तंग आकर किशोरी ने गत 13 जनवरी को सारी बात अपने माता-पिता को बताई। उसके बाद किशोरी के पिता नें बलिया शहर कोतवाली में अब्दुल रहमान उर्फ गोलू व उसके पिता कलीम के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की बलात्कार, घर में घुसने के आरोप के में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के अंतर्गत नामजद मुकदमा दर्ज कराया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर टीमें गठित की गई। जिसके क्रम में मंगलवार को अब्दुल रहमान उर्फ गोलू व उसके पिता कलीम को बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्त कहीं भागने की फिराक में थे।
लव जिहाद का यह पहला मामला
जिले में लव जिहाद के अंतर्गत यह पहला मामला पुलिस ने पंजीकृत किया है। इस मामले की जानकारी मीडिया के जरिये पुलिस अधीक्षक को हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक गंभीर हो गए तथा उन्होंने घटना के बाद सहमे किशोरी के परिवार को कार्रवाई का विश्वास दिलाया।