निर्वाचन प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत पर सीधे उच्चाधिकारियों से करें संपर्क। सीडीओ प्रवीण वर्मा ने बताई निर्वाचन प्रक्रिया की हर बारीकियां। बोले-निर्वाचन सम्बन्धी बुकलेट को पढ़ लें ताकि नहीं रहे कोई भ्रांति। गंगा बहुद्देश्यीय सभागार में मौजूद रहे सभी अधिकारी।
बलिया : जिला निर्वाचन अधिकारी अदिति सिंह के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत गुरुवार को गंगा बहुद्देश्यीय सभागार में सभी निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं समस्त सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी प्रवीण वर्मा ने सभी को निर्वाचन प्रक्रिया की हर बारीकियों से अवगत कराया। कहा कि निर्वाचन से जुड़े हर कार्य में पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इसलिए प्रशिक्षण के बाद अगर कोई बात समझ में ना आए तो उसे तत्काल पूछ लें। सभी आरओ-एआरओ व जोनल-सेक्टर मजिस्ट्रेट को बुकलेट दी गई है, जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया में सबके दायित्वों से जुड़ी विस्तृत जानकारी है, उसको भी भलीभांति पढ़ लेंगे।
किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। ट्रेनर राजकीय इंटर कालेज, चितबड़ागांव के प्रधानाचार्य अतुल तिवारी ने नाम निर्देशन पत्र की विक्री, उसे प्राप्त करते समय बरती जाने वाली सावधानियां, जमानत राशि, अधिकतम व्यय सीमा सहित निर्वाचन प्रक्रिया की हर बारीकियों को विस्तार से बताया। कहा कि क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निर्वाचन के सहायक निर्वाचन अधिकारी को अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो अपने निर्वाचन अधिकारी को बताएंगे और उनके दिशा-निर्देशों के अनुसार ही समस्या का निवारण सुनिश्चित कराएंगे। इस मौके पर डीडीओ राजितराम मिश्रा, पीडी डीएन दूबे, कृषि अधिकारी विकेश कुमार पटेल, उप निदेशक कृषि इंद्राज आदि अधिकारी मौजूद थे।
कौन नहीं लड़ सकेगा पंचायत चुनाव
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवार एक से लेकर चार सैट तक नामांकन के दौरान जमा कर सकेंगे। नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र और नो ड्यूज देना भी जरुरी होगा। अधिकारियों के मुताबिक आगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायिका, आशा, शिक्षा मित्र, किसान मित्र, ग्राम रोजगार सेवक आदि पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। उम्मीदवार की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और मतदाता की उम्र 18वर्ष से कम नहीं होगी।
चुनाव में धन खर्च करने की सीमा
त्रिस्तीय पंचायत चुनाव में भले ही प्रत्याशी मतदाताओं से वोट पाने के लिए मनमाना धन खर्च करते हैं निर्वाचन अधिकारी ने सभी पदों के लिए सीमा तय कर दी है। जिला पंचायत सदस्य को एक लाख 50 हजार खर्च करने हैं। वहीं प्रधान व बीडीसी पद के उम्मीदवार 75 हजार तथा ग्राम पंचायत सदस्य 10 हजार खर्च कर सकते हैं।
चार मत पत्र और मत पेटी एक
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 4 मत पत्र और एक मत पेटी रहेगी। एक मतपेटी में चार मत पत्र जैसे ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य डाले जाएंगे। चार बैलेट पेपर पर मोहर लगाकर मतदाता एक मतपेटी में ही डालेंगे। चुनाव में हर बैलेट पेपर का रंग अलग होगा। प्रधान पद का बैलेट पेपर हरे रंग का होगा। ग्राम पंचायत सदस्य का सफेद बीडीसी का नीला और जिला पंचायत सदस्य का बैलेट पेपर गुलाबी रंग का होगा।