कोरोना को हराने के लिए जिलाधिकारी ने आमलोगों से की अपील, अनावश्यक न निकलें। दो कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद जिलाधिकारी ने लिया 10 तक लॉकडाउन का निर्णय। कोरोना संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन को आवश्यक मान रहा जिला प्रशासन।
बलिया डेस्क : कोरोना के बढ़ते मरीजों और सोमवार को कोरोना से हुई दो मौत के बाद जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बलिया शहर व उसके आसपास के शहरी कस्बों में 10 जुलाई तक लॉकडाउन का निर्णय लिया है। इस दौरान इन इलाकों में धारा 144 पूरी तरह प्रभावी रहेगी। खासतौर पर बाजारों में विशेष सख्ती बरती जाएगी। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों के साथ बातचीत में जिलाधिकारी ने बताया कि शहर के अलावा आसपास के शहरी स्वरूप वाले 15 इलाके रामपुर महावल, बहेरी, चंद्रशेखरनगर, माल्देपुर, हैबतपुर, परमन्दापुर, निधरिया, जेपीनगर नई बस्ती, जिराबस्ती, परिखरा, तिखमपुर, बहादुरपुर, अमृतपाली, सरसपाली व ओझा के छपरा में कोरोना का मामला आने की वजह से कंटेनमेंट जोन घोषित हुए हैं। इस तरह देखा गया तो हर आधा किलोमीटर के अंदर कंटेनमेंट जोन था। इसी को देखते हुए पूरे बलिया शहर व उसके आसपास के इन 15 इलाकों में लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में दवा व आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी दुकानें बंद रहेंगी। जिला पूर्ति कार्यालय और जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में एक-एक कर्मचारियों के पॉजिटिव मिलने के बाद इन कार्यालयों को भी बंद कर सैनिटाइज किया जाएगा। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि घरों में ही रहें, बाहर नहीं निकलें। अगर विशेष परिस्थिति में निकलें भी तो मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें।
मृत्यु के बाद टेस्ट में हुई पॉजिटिव की पुष्टि
जिलाधिकारी ने बताया कि कारोना संक्रमण का शिकार होने के बाद जिनकी मौत हुई है उनमें बृजेश त्रिपाठी (43), मिड्ढ़ी मोहल्ले के निवासी हैं। वह पहले मलेरिया के चपेट में आए, जिसके बाद वह निजी तौर पर उपचार करा रहे थे, लेकिन बुधवार को उनकी मौत हो गई। दूसरे संक्रमित महेंद्र वर्मा (68), आवास विकास कालोनी के निवासी हैं। वह बीएसए कार्यालय के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। वह भी पहले निमोनिया के चपेट में आए, जिसके बाद वे उपचार के लिए बीएचयू रेफर थे, जहां उनकी मौत हो गई। मौत के बाद दोनों के टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है।
मास्क नहीं पहनने वालों की खैर नहीं
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिलाधिकारी ने साफ किया है कि अब बाहर कोई भी बिना मास्क पहने निकला तो उस पर जुर्माना की कार्रवाई तो होगी ही, मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। इसके लिए पुलिस विभाग को निर्देश दे दिया गया है। लोगों से अपील की है कि अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद रखें और किसी भी कार्रवाई से बचें।
नियंत्रण नहीं हुआ तो बढ़ जाएगा लॉकडाउन
जिलाधिकारी श्री हरी प्रताप शाही ने बताया कि फिलहाल 10 जुलाई तक शहर और उसके आसपास के इलाके में लॉकडाउन किया गया है। अगर स्थिति नियंत्रित हुई तो ठीक, अन्यथा सभी नगरीय निकायों में लॉकडाउन किया जाएगा। और हां, जरूरत पड़ने पर पूरे जनपद में लॉकडाउन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अगर स्थिति नियंत्रित हुई तो बाजारों में रोस्टर के अनुसार व्यवस्था शुरू की जाएगी। इस बार रोस्टर थोड़ा अलग हटके होगा।
शहर व इससे सटे इलाकों में 42 मामले
डीएम श्री शाही ने बताया कि केवल बलिया व इससे सटे इलाके में 42 केस सामने आए हैं। इनमें 30 केस ऐसे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। यानी, वह बाहर से आए हुए नहीं है बल्कि बलिया में ही थे। डीएम ने बताया कि 11 मई तक बलिया में एक भी केस नहीं था, 31 मई तक वह संख्या बढ़कर 50 हो गई और गुरूवार तक कुल 147 लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो गए। उन्होंने बताया कि केवल जून महीने में 104 केस सामने आए। इसमें भी पिछले दस दिनों में 65 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उन्होंने बताया ऐसी आशंका पहले ही जाहिर की जा चुकी थी कि नगरीय क्षेत्र में जब शुरुआत होगी तो स्थिति खतरनाक होगी। बाजार खुलने के बाद लोगों में सावधानी व सतर्कता की भारी कमी दिखी। नतीजा स्थानीय स्तर पर संक्रमण खेलना शुरू हो गया है। ऐसे में उन्होंने लोगों से अब गंभीर होकर सावधान रहने की अपील की है।
एक-एक घर का होगा सर्वे
जिलाधिकारी ने बताया कि 10 जुलाई तक घोषित हुए लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अभियान चलाकर एक-एक घर का सर्वे कराया जाएगा। घर में सबसे बात की जाएगी। घर में अगर वृद्ध या बीमारी से ग्रस्त कोई है तो उनकी पूरी जानकारी ली जाएगी। बताया कि इस बंदी का एक उद्देश्य यह भी है।
आवागमन पर रोक, मदिरा की दुकान भी बंद
जिलाधिकारी ने बताया कि इस बंदी के दौरान बलिया नगर में आवागमन पर पूरी तरह रोक रहेगी। सार्वजनिक वाहन जैसे टैक्सी, ई-रिक्शा, जीप, टेंपो आदि 10 जुलाई तक नहीं चलेंगी। उन्होंने बताया कि बलिया शहर व इसके आसपास के नगरीय स्वरूप वाले इलाकों में देशी-विदेशी शराब तथा बीयर की दुकान भी बंद रहेगी। धरना प्रदर्शन, सभा, जुलूस, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम पर भी प्रतिबंध रहेगा।
भीड़भाड़ वाले कार्यालयों में सबकी होगी सैम्पलिंग
डीएम ने बताया, जिन कार्यालयों में ज्यादा लोग आते-जाते हैं, ऐसे भीड़भाड़ वाले कार्यालयों के सभी अधिकारियों कर्मचारियों की जांच कराने का निर्णय हुआ है। सीएमओ को निर्देश दिया गया है कि कार्यालयों में तिथि तय कर सबकी सैंपलिंग कराएं। उन्होंने बताया कि स्कूल खोलने का आदेश हुआ है, लेकिन बच्चे नहीं आएंगे। स्कूलों में अध्यापक आएंगे, सैनिटाइजेशन कराया जाएगा और शासकीय कार्य ही होगा।
15 और बढ़े पॉजिटिव, अब एक्टिव केस 57
जनपद में गुरूवार को 15 और कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ गए। इसे लेकर अब जनपद में एक्टिव केस 47 हो चले हैं। वहीं जनपद में अब तक कोरोना संक्रमण के शिकार लोेगों की संख्या 147 हो गई है। अब तक जनपद में कुल 5613 संदिग्ध लोगों की जांच हुई है।