बलिया डेस्क : सभी विभागों और उससे संबंधित संस्थाओं के प्रत्येक स्तर के कार्यालयों में हेल्पडेस्क सक्रिय करने के लिए जिलाधिकारी जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने कड़ा निर्देश जारी किया है। साथ ही 6 जुलाई तक इसके अनुपालन की सूचना भी मांगी है। उन्होंने एसपी, सीडीओ, सीएमओ, डीएफओ, एडीएम, सभी एसडीएम, सभी बीडीओ, डीआईओएस, बीएसए, सभी ईओ समेत जिले के सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 के हेल्पडेस्क पर एक कर्मचारी की दो सप्ताह के लिए तैनाती की जाए। उसके बाद दूसरे कर्मी को वहां तैनात किया जाए। ध्यान रहे कि हेल्प डेस्क पर तैनात किए गए कर्मचारी को कोविड-19 के संबध में सामान्य जानकारी जरूर रहे। वह कर्मी नियमित रूप से मास्क एवं ग्लब्स पहना रहे। आगंतुकों से सम्पर्क करते समय कम से कम दो गज की दूरी बनाए रखे। इसके माध्यम से सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने तथा इसका सक्रिय उपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने ने यह भी साफ किया है कि किसी भी कार्यालय परिसर में तंबाकू का प्रयोग एकदम नहीं होना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी आदि से पीड़ित है तो वह ड्यूटी पर नहीं आएं। इसकी सूचना दे कोविड-19 हेल्प डेस्क के द्वारा स्क्रीनिंग के दौरान चिन्हित खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी या गले में खराश से पीड़ित व्यक्तियों की सूचना तत्काल स्वास्थ्य विभाग के राज्य टोल फ्री नंबर 18001805145 या जनपद के कंट्रोल रूम को दिया जाए।
हेल्पडेस्क पर ये सामान रखना होगा जरूरी
डीएम श्री शाही ने निर्देश दिया है कि कोविड-19 हेल्प डेस्क पर सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध रहना चाहिए। लक्षणात्मक लोगों के ऑक्सीजन सैचुरेशन की जांच पल्स ऑक्सीमीटर से की जाएगी। इसके लिए भी संबंधित कर्मी को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसकी रीडिंग 94 प्रतिशत से कम आने पर प्रकरण सीएमओ या सीएमएस को रेफर किया जाएगा। हर जांच के बाद पल्स ऑक्सीमीटर को हाइड्रोजन पैराक्साइड से संक्रमणमुक्त किया जाएगा।
मास्क नहीं लगाने पर होने वाली कार्रवाई की रोज होगी मॉनिटरिंग
मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। उन्होंने हाईकोर्ट और शासन के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि अगर कोई बिना मास्क लगाए बाहर निकलता है तो ऐसे व्यक्तियों से पहली तथा दूसरी बार सौ रुपया का जुर्माना वसूला जाए। अगर तीसरी बार बिना मास्क के कोई मिलता है तो 500 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाए। जिलाधिकारी ने इसकी लगातार मॉनिटरिंग करने और पूरी सख्ती के साथ इस कार्रवाई को सुनिश्चित कराने को कहा है।
समूह की महिलाओं के बनाए मास्क खूब बिके
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए मास्क की बेचने के लिए कलेक्ट्रेट व विकास भवन परिसर में एक-एक स्टाल लगाया गया। इस दौरान दस रुपये में दो मास्क दिए गए। स्वनिर्मित इन मास्कों को खरीदने के लिए लोगों में काफी उत्साह दिखा और खूब बिकी हुई। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गुरुवार व शुक्रवार को मिलाकर 3500 मास्क की बिक्री इन दोनों स्टॉल के माध्यम से हो गई। उपायुक्त (स्वतः रोजगार) अन्नपूर्णा गर्ग व सीडीओ बद्रीनाथ सिंह ने इन दोनों स्टालों पर भ्रमण किया। अन्नपूर्णा गर्ग ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित इस मास्क के प्रति लोगों का उत्साह देख खुशी हुई। यह आत्मनिर्भर बनने की तरफ कदम बढ़ाने वाली महिलाओं के लिए प्रेरित करने वाला है।